राज वेट एमनिस्टी स्कीम में छूटे हुए डीलर्स को एक बार फिर से इस स्कीम के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र
Reetu | Jan 14, 2022 |
राज वेट एमनिस्टी स्कीम में छूटे हुए डीलर्स को एक बार फिर से इस स्कीम के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र
AIMPTA ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से करदाताओं को छूट के लिए राज वैट माफी योजना में शामिल करने का अनुरोध किया।
निचे लेटर की कॉपी है :
श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर,
विषय :- राज वेट एमनिस्टी स्कीम में छूटे हुए डीलर्स को एक बार फिर से इस स्कीम के तहत लाभ लेने हेतु, ऑनलाइन AS-1,प्रार्थना पत्र देने की छूट, देने के सम्बन्धमें |
महोदय, आपने राजस्थान में वेट डीलसस को वेट की पुरानी डिमांड्स को समाप्त करने के लिए जो स्कीम राज्य के व्यापार और उधोग को दी है और इसके साथ ही मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए अनेक बार इसको आगे बढाया है उसके लिए यह एसोसिएशन आपका, आपकी सरकार का और वाणिज्य कर विभाग का हार्दसक अभिनंदन करती है|
वाणिज्य कर विभाग ने भी इस सम्बन्ध में पुरानी डिमांड का समापन करने और इस सम्बन्ध में डीलर्स और प्रोफ़ेशनल के साथ जो सहयोग दिया उसकी भी यह एसोसिएशन प्रसंशा करती है |
महोदय, इस सम्बन्ध में इस एसोसिएशन का यह कहना है की कुछ डीलर्स, विशेष कर वे डीलर्स जिन्होंने व्यापार बंद कर दिया वे जानकारी के अभाव में इस स्कीम में प्रार्थना पत्र AS-1 ही नहीं दे पाए, उनके लिए आपसे अनुरोध करती है कक ऐसे डीलर्स को एक बार आप पुनः मौक़ा दें ताकि वे इस स्कीम में AS-1 के रूप मे अर्ज़ी लगाकर अन्य डीलर्स की तरह इस योजना का लाभ ले सके| महोदय, इनमें से अधिकांश डीलर्स वे हैं जो मंदी के कारण अपना व्यापार बंद कर चुके हैं और उन्हें इस राहत की अत्यंत आवश्यकता है |
महोदय जी, बहुत से डीलसस डिक्लेरेशन फार्म्स (C/D/E/F आदद) खरीद करने वाले व्यापारी की निर्भरता के कारण,वेट-41 सम्बंधित विभाग के द्वारा उपलब्ध न करवा पाने के कारण, अपने कार्यालयों मे जमा नहीं करवा पाए है, और कुछ लोगो ने दिये भी है पहले तो वो अब कार्यालयों की पत्रावलियों मे नहीं मिल पा रहे है, इसललए उनको भी दुबारा फार्म्स प्रस्तुत करने का समय मार्च 2022 तक करवाने की कृपा करावे जिससे मांग राशियां कम हो सके एवं वाव्हारिक राशी सरकार के कोष मे जमा करवा सके|
महोदय जी, वित्तीय वर्ष 2018-19 को भी इस एमनेस्टी मे शामिल और समाहित किये जाये जिससे की देरी से लगने वाले फीस और ब्याज को राहत देने के बाद उनकीभी माांग राशियों पर कार्यवाही पश्चात वाजीब कर देयता का आांकलन करके और सरकार मे वो राशी जमा करवा दी जाये|
कृपया इस स्कीम में प्रवेश करने हेतु AS-1 के लिए 15 दिनों का समय देने का कष्ट करें|
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